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अजिंक्य रहाणे के पिता हिरासत में, कार से महिला को कुचलने का आरोप

मधुकर बाबूराव रहाणे अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कोंकण जा रहे थे

कार एक्सीडेंड (साभार-Getty Images)
कार एक्सीडेंड (साभार-Getty Images)

टीम इंडिया की टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे के लिए एक बेहद ही बुरी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजिंक्य रहाणे के पिचा मधुकर बाबूराव रहाणे के पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन पर एक महिला को गाड़ी से कुचलने का आरोप है, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई है। खबरे हैं कि ये हादसा कोल्हापुर के पास हुआ। रहाणे के पिता अपनी पत्नी और बेटी के साथ छुट्टियां मनाने कोंकण जा रहे थे लेकिन इसी दौरान एक महिला अचानक से रोड के बीचों बीच आ गई और वो गाड़ी से टकरा गई।

गाड़ी से टकराने के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। खबरों के मुताबिक ये हादसा कगल बस स्टेशन के पास नेशनल हाइवे पर हुआ। वैसे अभी साफ नहीं है कि कौन गाड़ी चला रहा था। पुलिस भी इस मामले पर अभी कुछ नहीं बोल रही है।

ये खबर अजिंक्य रहाणे के लिए बेहद ही बुरी है क्योंकि वो इस वक्त टीम इंडिया के साथ हैं और श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहे हैं। साथ ही उन्हें दो हफ्ते बाद द.अफ्रीका दौरे के लिए भी रवाना होना है। अब उनका परिवार इस मुसीबत में पड़ गया है ऐसे में ये देखने वाली बात है कि वो क्या करते हैं।

सड़क हादसे में मौत पर क्या सजा होती है?
सड़क हादसे में मौत के मामले में लापरवाही से मौत का केस दर्ज किया जाता है, लेकिन पुलिस ये देखती है कि आखिर हादसे में लापरवाही किसकी है। जिसकी लापरवाही पाई जाती है उसके खिलाफ पुलिस केस दर्ज करती है। कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर सड़क हादसे के मामले में मौत हो जाए तो पुलिस आईपीसी की धारा 304(लापरवाही से मौत) और साथ ही लापरवाही से गाड़ी चलाने(धारा 279) के तहत केस दर्ज होता है। धारा-279 का इस्तेमाल तब होता है जब ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाई हो और इससे हादसे का अंदेशा हो। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 6 महीने कैद की सजा हो सकती है। वैसे ये अपराध जमानती हैं।

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अगर लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी की मौत हो जाए, तो धारा-304 ए के तहत केस दर्ज किए जाने का प्रावधान है, जिसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम दो साल तक कैद हो सकती है।

 

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