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- MS Dhoni gets huge relief as Supreme Court quashes complaint against him for being portrayed as Lord Vishnu
सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द किया
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान के खिलाफ एक बिजनेस मैगजीन के कवर पर भगवान विष्णु के रूप में तस्वीर छपवाने का आरोप था।
Published On Apr 20, 2017, 04:57 PM IST
Last UpdatedApr 20, 2017, 04:57 PM IST

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल धोनी पर एक मैगजीन के कवर पर भगवान विष्णु के रूप में तस्वीर खिंचवाने का मामला दर्ज था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में धोनी के खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द कर दिया। धोनी के खिलाफ ये शिकायत एक सामाजिक कार्यकर्ता जयकुमार हिरेमाथ ने दर्ज कराई थी। उनका मानना था कि धोनी इस तस्वीर में भगवान विष्णु से भेष में हैं और उन्होंने हाथ में जूते पकड़ रखे हैं, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं।
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि धोनी ने जानबूझकर और दुर्भावना के साथ ये काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर धोनी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये कानून का मजाक उड़ाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी मैगजीन के संपादक के खिलाफ भी केस खारिज कर दिया। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रोकने के लिए मना कर दिया था। धोनी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने धोनी पर लगाई गई आपराधिक शिकायत को रद्द किया। धोनी के लिए यह बड़ी राहत है क्योंकि यह मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। इससे पहले भी धोनी कई और विवादों में फंस चुके हैं। [ये भी पढ़ें: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स मैच का पूरा स्कोरकार्ड]
धोनी के द्वारा टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने के बाद से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि उन्हें यह फैसला लेने के लिए चयनकर्तांओं ने मजबूर किया था। हालांकि, बाद में धोनी ने खुद बयान देकर सभी अफवाहों को खत्म किया था। फिलहाल धोनी राइजिंग पुणे सुपरजायंट की ओर से आईपीएल खेल रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मैच में धोनी फिर से पुराने अंदाज में नजर आए थे और इस मैच में उन्होंने 118 मीटर का लंबा छक्का मारा था जो स्टेडियमन की छत पर गिरा था। पुणे का अगला मैच 22 अप्रैल को है।