दिल्ली हाई कोर्ट ने इस उम्मीदवार के डीडीसीए चुनाव लड़ने पर लगाई रोक
डीडीसीए चुनाव 30 जून को होने सम्पन्न होने है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के एक सदस्य को डीडीसीए का चुनाव लड़ने की मंजूरी देने से इनकार करते हुए कहा कि वह संघ से जुलाई , 2016 तक जुड़े थे और यह दावा नहीं कर सकते कि तीन साल की निश्चित अवधि तक किसी पद से दूर रहने का प्रावधान उन पर लागू नहीं हो होगा।
डीडीसीए के संशोधित आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन (एओए) के अनुसार उसका कोई भी सदस्य लगातार कार्यकाल के लिए पदों पर आसीन नहीं हो सकता और हर कार्यकाल के बीच तीन साल की निश्चित अवधि का विराम होना जरूरी है।
डीडीसीए ने न्यायमूर्ति विनोद गोयल और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की अवकाश पीठ से कहा कि याचिकाकर्ता दिनेश सैनी डीडीसीए में कंपनी मामलों के संयुक्त सचिव के रूप में अपना दो साल का कार्यकाल खत्म होने पर संगठन की विभिन्न समितियों का हिस्सा बने रहे और उन्होंने जुलाई 2016 तक बैठकों में हिस्सा लिया।
अदालत ने कहा कि जुलाई 2016 तक डीडीसीए के मामलों से जुड़े रहने के बाद सैनी को अब फायदा उठाने नहीं दिया जा सकता और उन्हें तीन साल की निश्चित अवधि तक किसी पद से दूर रहने के प्रावधान से छूट नहीं दी जा सकती।
इससे पहले डीडीसीए प्रशासक के वकील प्रदीप छिन्द्रा ने अदालत से कहा कि सैनी अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अपने पद से फायदे उठा रहे थे इसलिए अब एक निश्चित अवधि तक किसी पद से दूर रहने का प्रावधान उन पर लागू होगा और वह 30 जून को होने वाले डीडीसीए का चुनाव नहीं लड़ सकते।