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हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे यश दयाल, गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग

यश दयाल पर गाजियाबाद की एक युवती ने शादी का वादा करके यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. इंदिरापुरम पुलिस में इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Published: Jul 11, 2025, 01:16 PM (IST)
Edited: Jul 11, 2025, 01:46 PM (IST)

Yash dayal appealed in allahabad High court: आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल FIR को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने हाईकोर्ट में चायिका दायर की है. यश दयाल पर गाजियाबाद की एक युवती ने शादी का वादा करके यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. इंदिरापुरम पुलिस में इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट यश दयाल की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है.

21 जून को मुख्यमंत्री के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल (IGRS) पर युवती की तरफ से शिकायत दर्ज कराई थी, पुलिस के नोटिस भेजने के बाद भी जब क्रिकेटर ने अपने बयान दर्ज नहीं करवाए तब पुलिस ने सात जुलाई की देर रात बीएनएस की धारा 69 के तहत क्रिकेटर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इस अपराध के कोर्ट में साबित होने पर आरोपी को 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. बीएनएस की धारा 69 के दर्ज अपराध एक गैर जमानती और गैर समझौता अपराध माना जाता है, इसका मतलब है कि अगर मामले में क्रिकेटर की गिरफ्तारी होती है तब उन्हें जमानत आसानी से नहीं मिल पाएगी. साथ ही समझौता भी नहीं किया सकेगा,

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युवती ने लगाए हैं गंभीर आरोप

गाजियाबाद की रहने वाली युवती का आरोप है कि यश दयाल ने करीब पांच साल पहले उससे मुलाकात की थी और उससे शादी करने का वादा किया था. बाद में वह इग्नोर करने लगा और शादी को टालता रहा. युवती के मुताबिक यश दयाल का दूसरी महिलाओं के साथ संबंध भी है.