सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ को 28 सितंबर को चुनाव कराने की दी इजाजत
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि तमिलनाडु क्रिकेट निकाय के चुनाव परिणाम उसके अंतिम आदेशों के अधीन होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) को अपने पदाधिकारियों को चुनने के लिए 28 सितंबर को चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य क्रिकेट निकाय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के नए संविधान को पूरी तरह से नहीं अपनाया है, लेकिन वह निश्चित रूप से चुनाव आयोजित करा सकता है।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि तमिलनाडु क्रिकेट निकाय के चुनाव परिणाम उसके अंतिम आदेशों के अधीन होंगे।
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प्रशासकों की समिति (सीओए) ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह गलत मिसाल कायम करेगा। सीओए ने पिछले सप्ताह राज्य इकाइयों के चुनाव करवाने की तिथि दो सप्ताह बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी थी। उसने राज्य इकाइयों को 12 सितंबर तक निर्देशों के अनुरूप कामकाज शुरू करने का अल्टीमेटम दिया था।
छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्यप्रदेश ने अंतिम क्षणों में संवैधानिक संशोधनों पर सीओए के निर्देशों के पालन करने का फैसला किया। इसके बाद राज्य चुनावों से पहले 38 संघों में से केवल चार राज्य संघ ही ऐसे रह गए हैं जिन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया।