×

टी20 विश्व कप मैच को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया बड़ा बयान

आखिर यह स्टेडियम की सुरक्षा का सवाल है, जो सर्वोपरि है। हमें सर्वोच्च स्थापित मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए

user-circle cricketcountry.com Written by Indo-Asian News Service
Last Updated on - February 9, 2016 1:04 PM IST

डीडीसीए © Getty Images
डीडीसीए © Getty Images

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि यदि वह आईसीसी टी-20 विश्व कप के मैचों की मेजबानी करना चाहता है तो उसे सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। न्यायाधीश जे. मुरलीधर और न्यायाधीश विभु बाखरू की खंडपीठ ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को स्टेडियम का निरीक्षण कर अदालत को यह बताने के लिए कहा है कि क्या डीडीसीए को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। अदालत ने कहा कि डीडीसीए को सशर्त ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अदालत नहीं चाहता कि बाद में लोग कहें कि लापरवाही या मानदंडों का पालन न करने के कारण अप्रिय घटना घटी। ये भी पढ़ें: लगातार टी 20 मैच खेलने से हो रही है टी20 विश्व कप की तैयारी: धोनी

अदालत ने कहा, “आखिर यह स्टेडियम की सुरक्षा का सवाल है, जो सर्वोपरि है। हमें सर्वोच्च स्थापित मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए।” अदालत ने एसडीएमसी से तीन सप्ताह के भीतर बताने के लिए कहा है कि क्या डीडीसीए को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। ये भी पढ़ें: महिला क्रिकेट विश्व कप-2017 के आयोजन स्थल निर्धारित

सुनवाई के दौरान डीडीसीए के वकील ने अदालत को बताया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को सोमवार तक बता देना था कि क्या फिरोजशाह कोटला स्टेडियम विश्व कप की मेजबानी के लिए तैयार है, क्योंकि विश्व कप के लिए टिकटों की बिक्री नौ फरवरी से शुरू होनी है।

TRENDING NOW

इस पर अदालत ने डीडीसीए से कहा कि ऐसा है तो अब तक डीडीसीए को सभी मानदंड पूरे कर लेने चाहिए थे। अदालत ने कहा, “अगर आपका स्टेडियम तैयार ही नहीं हो सका है तो आप टिकट कैसे बेच सकते हैं? अगर अदालत के आदेश पर टिकटों की बिक्री होती है और बाद में स्टेडियम असुरक्षित पाया जाता है, फिर क्या होगा? बीसीसीआई को इंतजार करने के लिए कहें।”