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दूरदर्शन पर मैच देखने वालों के लिए बड़ी खबर

सुप्रीम कोर्ट ने दूरदर्शन पर मैच दिखाए जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया

user-circle cricketcountry.com Written by Manoj Shukla
Last Published on - August 23, 2017 5:01 PM IST

भारतीय टीम © Getty Images
भारतीय टीम © Getty Images

दूरदर्शन पर मैच देखने वालों के बड़ी खबर है। दूरदर्शन पर मैच दिखाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसार भारती को ऐसे क्रिकेट मैचों की लाइव फीड दूरदर्शन चैनल के जरिए केबल ऑपरेटरों के साथ साझा करने से रोका गया था जिनका निजी प्रसारकों ईएसपीएन और स्टार के पास विशेष अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि खेल अधिनियम 2007 सेक्शन (3) के तहत, निजी प्रसारकों से प्रसार भारती को प्राप्त लाइव फीड केवल अपने क्षेत्रीय एवं डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) नेटवर्कों के सिग्नलों के रीट्रांसमिशन के उद्देश्य के लिए है, ना कि केबल ऑपरेटरों के लिए। ये भी पढ़ें: टेस्ट चैंपियनशिप पर आईसीसी का बड़ा फैसला!

मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने केन्द्र, प्रसार भारती, होम केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और सोपान फाउंडेशन की अपीलों को खारिज कर दिया और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 फरवरी 2015 फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो निश्चित रूप से क्रिकेट सबसे आगे होगा, क्रिकेट के मैच में स्टेडियम भरे रहते हैं। क्रिकेट को भारत में लगभग हर घर में देखा जाता है और करोड़ों लोग घर में इसका लुत्फ उठाते हैं।

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ये कोई पहला मौका नहीं है जब दूरदर्शन पर मैच दिखाए जाने को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा है। इससे पहले भी कई बार निजी प्रसारक दूरदर्शन के साथ फीड बांटने पर आपत्ति जता चुके हैं। हालांकि काफी साल पहले प्रियरंजन दास मुंसी ने कानून बनाया था कि भारत के सारे मैचों की फीड निजी प्रसारकों को दूरदर्शन के साथ बांटना ही होगा।