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BCCI चुनाव अधिकारी ने राज्य इकाईयों से 14 सितंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने को कहा

अधिसूचना में कहा गया है कि लोढ़ा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाले दिल्ली (डीडीसीए), विदर्भ (वीसीए) और असम (एसीए) को उक्त तिथि तक अपने चुनाव करवा लेने चाहिए।

user-circle cricketcountry.com Written by Press Trust of India
Last Published on - August 17, 2019 9:04 AM IST

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के चुनाव अधिकारी एन गोपालस्वामी ने स्पष्ट किया है कि मान्यता प्राप्त राज्य इकाईयों को बीसीसीआई चुनावों में भाग लेने की योग्यता हासिल करने के लिए 14 सितंबर तक अपने चुनाव संपन्न करवाने होंगे। प्रशासकों की समिति (सीओए) ने बीसीसीआई चुनावों के लिए अभी 22 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

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बोर्ड की शीर्ष परिषद के चुनाव के लिए प्रक्रिया संबंधी नियम क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए हैं।

शीर्ष परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, खिलाड़ियों के दो प्रतिनिधि (पुरुष एवं महिला) और एक राज्य इकाई का प्रतिनिधि होगा। इसके अलावा परिषद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) का भी एक सदस्य होगा।

चुनाव अधिकारी ने जो अधिसूचना जारी की है, उसके अनुसार, ‘पूर्णकालिक सदस्यों जिन्होंने नौ अगस्त 2018 के फैसले का पालन करने की घोषणा नहीं की है या जो 14 सितंबर 2019 (या इस उद्देश्य के लिए सीओए द्वारा तय की गई कोई अन्य तिथि) तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं करते और उनके प्रतिनिधि, बीसीसीआई चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे।’

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अधिसूचना में कहा गया है कि लोढ़ा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाले दिल्ली (डीडीसीए), विदर्भ (वीसीए) और असम (एसीए) को उक्त तिथि तक अपने चुनाव करवा लेने चाहिए।

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अभी तक 38 मान्यता प्राप्त इकाईयों में से दस ने अपने संविधान में संशोधन नहीं किया है इनमें अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक शामिल हैं।